हवारा आर्म्ज एक्ट के मामले में लुधियाना की अदालत द्वारा बरी


लुधियाना : अदालत ने भाई जगतार सिंह हवारा को एक अन्य केस में बरी कर दिया है । हवारा के खिलाफ लुधियाना पुलिस की ओर से दिसंबर 1995 में कुंदनपुरी क्षेत्र से बरामद एक एके 56, 7 गोलियों और दो मैगजीन के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. जिस संबंध में एडीशनल सेशन जज मनीष अरोड़ा की अदालत ने पुलिस की एफआईआर को खारिज करते हुए हवारा को मामले में बरी किया है।
हवारा के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि हवारा के खिलाफ थाना कोतवाली लुधियाना में एफ आई आर नंबर 139 अंडर सेक्शन 25 के तहत 30 दिसंबर, 1995 में आर्म्स एक्ट के तहत केस किया था. जिसे लुधियाना में एडिशनल सेशन जज मनीष अरोड़ा की अदालत ने बरी कर दिया है. इसी के साथ ही हवारा लुधियाना में दर्ज 5 केसों में बरी हो चुके हैं. जबकि उनके चार के अभी लंबित हैं. उन्होंने बताया कि हवारा पर दिल्ली में कोई भी केस दर्ज नहीं है, जिन्हें अब पंजाब में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।